अमित अठवाल
अंबाला कवरेज @ अंबाला उपायुक्त एवं जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय के दिशा-निर्देश के तहत जिला अम्बाला को मैनुअल स्कैवेंजर-मुक्त घोषित करते हुए दिसंबर 2024 से आधिकारिक तौर पर मैनुअल स्कैवेंजर-मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मील का पत्थर व्यापक सर्वेक्षणों, नमस्ते और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के तहत पुनर्वास प्रयासों और वैधानिक प्रावधानों के सख्त पालन के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजर को खत्म करने के लिए जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिले में मैनुअल स्कैवेंजर के किसी भी मामले की पहचान नहीं की गई, और सफाई कर्मचरियों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाए किये गए है।
यह घोषणा नमस्ते पोर्टल पर विधिवत अपलोड की गई है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उनके अटूट समर्थन के लिए स्थानीय अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते है। जिला प्रशासन द्वारा इस नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर मैनुअल स्कैवेंजर के सम्बन्ध में समर्थन साक्ष्य के साथ हस्ताक्षरित लिखित रूप में सार्वजानिक दावे या आपत्तियां आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जिला अम्बाला से संपर्क किया जा सकता है।









