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ambala today news अनुसूचित जाति के 30 योग्य लाभपात्रों को 15 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई:डीसी

यमुनानगर ( अम्बाला कवरेज) हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा चालू वित्त वर्ष में जुलाई माह तक जिला में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 30 योग्य लाभपात्रों को 15 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है जिसमें एक लाख 71 हजार रूपये अनुदान, 30 हजार रूपये सीमांत राशि तथा 12 लाख 99 हजार रूपये के बैंक ऋण शामिल हैं।  यह जानकारी देते हुए डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ताकि उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति के उन परिवारों, जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में दर्ज है, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे पशुपालन, हथकरघा, आटा चक्की, दरी बनाना, फोटोग्राफी तथा आटो रिक्शा इत्यादि के लिए एक लाख 50 हजार रूपये तक वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। इन योजनाओं के तहत निगम द्वारा कुल योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रूपये है व 10 प्रतिशत सीमांत धन के रूप में तथा शेष राशि बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो लाख रूपये तक का सीधा ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लाभपात्र को 10 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है।
डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि निगम द्वारा चालू वित्त वर्ष में जुलाई माह तक जिला में कृषि क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डेयरी फार्मिंग के लिए अनुसूचित जाति के 24 योग्य लाभार्थियों को 12 लाख  रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें एक लाख 11 हजार रूपये अनुदान व 10 लाख 89 हजार रूपये के बैंक ऋण शामिल हंै।  डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि निगम द्वारा जिला में इस अवधि के दौरान व्यापारिक एवं व्यवसायिक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न आय उपार्जन कार्य शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति के 6 योग्य लाभपात्रों को 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें  30 हजार रुपये अनुदान, 60 हजार रुपये सीमान्त राशि तथा 2 लाख 10 हजार रूपये के बैंक ऋण शामिल हंै। उन्होंने अनुसूचित जाति के उन लोगों एवं युवाओं से अपील की है जिन्होंने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से ऋण लिए हुए है, वे ऋणों का भुगतान समय पर अवश्य करें ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों को ऋण दिए जा सकें।
Ambala Coverage
Author: Ambala Coverage

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