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AMBALA COVERAGE NEWS राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर 2026 को किया जायेगा

अमित अठवाल
अंबाला कवरेज @अंबाला।  हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर 2026 को किया जायेगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला श्रीमती गीतांजली गोयल ने बताया की लोगों के लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए समय- समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, इस कड़ी में आगामी 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, और पेंसन मामलों का निपटारा होगा। जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है जिसमें पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वालंटियर की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें । अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नं- 0171-2532142 व नालसा 9991112660 तथा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। अदालत मे लम्बित मुकदमे व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत मे रख कर उनका निपटारा करवा सकते है। जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत मे समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नही होती जिससे समय व धन की बचत होती है उन्होंने बताया कि 09  सितंबर 2026 को होने वाली लोक अदालत में बिजली,पानी के बिल एव बैंकिंग लोन को माफ नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर बिल माफ वाली फेक न्यूज़ फैलाने वालो से सावधान एव सतर्क रहें।

Ambala Coverage
Author: Ambala Coverage

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