अंबाला कवरेज @ चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। संशोधित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।
30 लाख से महंगी EV पर 50% शुल्क
नई व्यवस्था के अनुसार, 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर अब केवल 50 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। इससे प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।









