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ambala coverage news:प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत होगी कार्रवाई

अमित कुमार
अंबाला कवरेज @  यमुनानगर। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन बेचने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधित पॉलिथीन व प्लास्टिक बेचने वालों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामान बेचने पर अब नगर निगम द्वारा पांच सौ रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा। यह जानकारी निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने दी। उन्होंने शहरवासियों से आह्वान किया कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े के थैले लेकर जाए।
निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र में कोई भी दुकानदार, थोक विक्रेता या अन्य व्यक्ति 120 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक की पॉलिथीन व अन्य प्लास्टिक का सामान नहीं बेच सकता। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत इस तरह की प्लास्टिक व पॉलिथीन बेचने वालों पर निगम द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि छापेमारी में दुकानदार व थोक विक्रेता के पास से सौ ग्राम तक 120 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक वाली पॉलिथीन बरामद हुई तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बरामद पॉलिथीन जब्त की जाएगी। 101 ग्राम से 500 ग्राम तक पॉलिथीन मिलने पर 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलोग्राम पॉलिथीन व प्लास्टिक मिलने पर तीन हजार रुपये, एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर 10 हजार रुपये, पांच किलो से दस किलोग्राम पॉलिथीन मिलने पर 20 हजार रुपये और दस किलोग्राम से अधिक पॉलिथीन मिलने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही बरामद की गई प्रतिबंधित पॉलिथीन व प्लास्टिक जब्त की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें। यदि कोई भी दुकानदार ऐसा करते पाया गया तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे घर से बाजार सामान लेने जाते समय कपड़े का थैले जरूर साथ ले जाए। पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें। पॉलिथीन पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे खतरनाक है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। पर्यावरण प्रदूषण के साथ पॉलिथीन से नालों, नालियों व सीवरेज ब्लॉक होते है। जिससे पानी निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए जनहित के लिए कोई भी शहरवासी, दुकानदार, रेहड़ी संचालक सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें।
कार्रवाई के लिए बनाई गई है टीमें –
प्रतिबंधित पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए नगर निगम द्वारा छापेमारी कर चालान करने की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर जोन एक में सीएसआई हरजीत सिंह व जोन दो में सीएसआई सुनील दत्त के नेतृत्व में टीमें गठित गई है। जो अपने अपने क्षेत्र के बाजारों, सब्जी मंडी, रेहड़ी विक्रेताओं व अन्य स्थानों पर छापेमारी करती है। पॉलिथीन मिलने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जा रही है।
edited by alka rajput
Ambala Coverage
Author: Ambala Coverage

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