वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

बोले दुष्‍यंत चौटाला, 75 प्रतिशत प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण देने के बाद नहीं जाएगी किसी की नौकरी, पढिए क्‍या है पॉलिसी

चंडीगढ (अंबाला कवरेज)। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को नौकरियां देने के राज्य सरकार के निर्णय से वर्तमान में रोजगार युक्त किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं जाएगी, यह तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद निकलने वाली नियुक्तियों पर ही लागू होगा। उन्होंने स्पष्टï किया कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को कौशल में निपुण करके रोजगारयुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश, 2020 लाने के ड्राïिफटंग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान दी गई है, वह प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों तथा पार्टनरशिप वाली फर्मों आदि में 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों के मामले में नए रोजगारों का 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को मुहैया करवाएगा।

चौटाला ने यह भी बताया कि यदि उद्योग की किसी विशिष्टï श्रेणी के लिए उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो श्रम आयुक्त को बाहर के उम्मीदवार रखने की अनुमति देने का प्रावधान भी रखा गया है ताकि उस उद्योग को उनकी जरूरत के अनुसार उम्मीदवार मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य के उद्योगों में पहले से काम करने वाले लोगों को कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको सरकार द्वारा बिल्कुल भी नहीं हटवाया जाएगा। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में प्रदेश के 75 प्रतिशत युवाओं को नौकरी देने का जिस अध्यादेश के ड्रॉफटस की स्वीकृति दी है, वह पहले मंत्रिमंडल की अगली बैठक, फिर राज्यपाल और उसके बाद राष्टï्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद विज्ञापित होने वाली नौकरियों के लिए ही यह कानून लागू होगा।

Ambala Coverage
Author: Ambala Coverage

Leave a Comment

और पढ़ें
और पढ़ें

This will close in 0 seconds