अमित अठवाल
अंबाला कवरेज @अंबाला/ नारायणगढ़। भारत निर्वाचन आयोग एवं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निदेर्शानुसार 03-नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर-2026 (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत मतदाता सूची से संबंधित दावों एवं आपत्तियों पर जारी नोटिस तथा उनकी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) एवं एसडीएम नारायणगढ़ शिवजीत भारती ने आज सभी सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (एईआरओ) के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में एसडीएम ने कहा कि एसआईआर-2026 के तहत जिन मतदाताओं को दावे एवं आपत्तियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अब तक जारी किए गए नोटिसों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोटिस से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने सभी एईआरओ को निर्देश दिए कि जारी किए गए नोटिसों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर उन्हें अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जाए। एसडीएम ने कहा कि प्रत्येक सुनवाई स्थल पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी एवं जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ताकि सुनवाई की प्रक्रिया सुचारू एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सुनवाई के दौरान प्राप्त दावों एवं आपत्तियों तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच निर्धारित नियमों एवं निर्वाचन आयोग के निदेर्शों के अनुसार की जाए। साथ ही, दावों एवं आपत्तियों से संबंधित कार्यवाही की पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जा सके। बैठक में एसडीएम ने यह भी निर्देश दिए कि सभी एईआरओ अपने-अपने आवंटित बूथों पर संबंधित बीएलए-2 को भी आमंत्रित करें, ताकि उन्हें भी मतदाताओं की सुनवाई एवं प्रक्रिया के संबंध में उचित जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता नोटिस में निर्धारित तिथि को सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे सुनवाई के लिए अगली तिथि प्रदान की जाए तथा संबंधित कार्रवाई का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जाए। एसडीएम शिवजीत भारती ने अधिकारियों से कहा कि एसआईआर-2026 से संबंधित दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई का कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए तथा प्रत्येक चरण की जानकारी एवं रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखा जाए। उन्होंने कहा कि जो युवा आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुके है वे अपना वोट अवश्य बनवाएं इस बारे में युवाओं को जागरूक किया जाए।









